रीवा

Rewa MP: आबकारी अधिकारी ने पत्रकार को धमकाया वीडियो वायरल।

Rewa MP: आबकारी अधिकारी ने पत्रकार को धमकाया वीडियो वायरल।

देखिए वीडियो 👇

रीवा जिले में प्रशासनिक गुंडागर्दी का एक वीडियो सोशल मीडिया में वायरल हुआ है वायरल वीडियो जिला आबकारी अधिकारी कार्यालय रीवा का बताया गया है जिसमें एक पत्रकार द्वारा बीते दिनों मनगवां में पकड़ी गई अवैध शराब के संबंध में जानकारी लेने जब कार्यालय पहुंचे थे तब पहले अधिकारी और पत्रकार के बीच सामान्य बात होती है लेकिन जैसे ही पत्रकार द्वारा अवैध शराब के संबंध में बात शुरू की गई तभी आबकारी अधिकारी अनिल जैन अपने रुतबे में आ गए और धमकी भरे लहजे में गालियां देते हुए पत्रकार को अपमानित करना शुरू कर दिया पत्रकार बबली सिंह के साथ कुछ और सहयोगी पत्रकार थे जिन्होंने इस पूरे घटना का वीडियो बना लिया अब यह वीडियो सोशल मीडिया में वायरल हो रहा है।

देखा जाए तो यह घटना न केवल पत्रकारिता की स्वतंत्रता पर हमला है बल्कि यह भी दर्शाता है कि कुछ प्रशासनिक अधिकारी अपनी ताकत का दुरुपयोग भी कर रहे हैं कोई भी घटना दुर्घटना या मामला होगा तब पत्रकार समाचार कवरेज के लिए स्वतंत्र है और किसी भी कार्यालय किसी भी अधिकारी के समक्ष जाकर उस संबंध में उनका अभिमत ले सकता है और जानकारी प्राप्त कर सकता है लेकिन हालात ऐसे हो गए हैं कि जैसे ही अधिकारियों के सामने उनकी कमी पत्रकार पकड़ता है भड़क जाते हैं और धमकाना शुरू कर देते हैं वाइरल वीडियो के संबंध में विराट वसुंधरा रिपोर्टर द्वारा आबकारी अधिकारी अनिल जैन को फोन लगाकर उनका अभिमत चाहा गया लेकिन उन्होंने फोन नहीं उठाया।

वहीं इस पूरे मामले में पत्रकार बबली सिंह का कहना है की आबकारी अधिकारी रीवा अनिल जैन के आदेश अनुसार शराब की दुकानों की ठेकेदारी और बिक्री का कारोबार होता है। हाल ही में एक वीडियो वायरल हुआ था जिसमें शराब की खेप रीवा से मनगवां ले जाए जा रही थी उस संबंध में जानकारी लेने के लिए जब आबकारी विभाग कार्यालय पहुंचे तब आबकारी अधिकारी अनिल जैन उनके सवाल से बहुखला गई और गाली गलौज करते हुए अभद्रता पर उतर आए पत्रकार बबली सिंह ने कहा कि दो वर्ष पूर्व जिला आबकारी अधिकारी अनिल जैन के खिलाफ पंद्रह करोड रूपये के फर्जी बैंक गांरटी का मामला उजागर किया गया था जिसमे हाल ही में ईओडब्लू भोपाल ने जिला आबकारी अधिकारी अनिल जैन के विरुद्ध धारा 420, 120 बी और धारा 7 भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के तहत अपराध पंजीबद्ध किया है।

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